एसी बदलकर देने या पूरी कीमत वापसी का आदेश
कानपुर, अप्रैल 14 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब एयर कंडीशनर (एसी) बदलकर देने अथवा उसकी पूरी कीमत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में एकमुश्त 30 हजार रुपये देने के आदेश भी आयोग ने दिए हैं। सीसामऊ निवासी प्रीति शर्मा ने 30 अगस्त 2024 को मेसर्स ब्लू स्टार मुख्य कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र, रीजनल मैनेजर ब्लू स्टार फैजाबाद रोड लखनऊ, टाइगर इलेक्ट्रानिक्स बिरहाना रोड और ट्यूबा एयर कंडीशनिंग जयपुरिया रोड के खिलाफ आयोग में परिवाद दाखिल किया था। बतौर आरोप उन्होंने टाइगर इलेक्ट्रानिक्स से ब्लूस्टार कंपनी का एक एसी 23 मई 2023 को 43 हजार रुपये में खरीदा था। कुछ माह बाद ही एसी ने काम करना बंद कर दिया। उससे तेज आवाजें आने लगीं। कंपनी में शिकायत दर्ज कराई और डीलर को जानकारी दी।...
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