एसीपी शमसाबाद को भविष्य में विवेचना न दी जाए: कोर्ट
आगरा, मई 30 -- थाना इरादतनगर में दर्ज गैंगरेप, पॉक्सो ऐक्ट और एससी-एसटी ऐक्ट के मुकदमे की विवेचना में घोर लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त शमसाबाद इमरान अहमद के पास थी। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट शिव कुमार ने एसीपी के विरुद्ध विभागीय जांच करा उसकी आख्या कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के पुलिस आयुक्त को आदेश दिए। विशेष न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में कड़ी टिप्पणी कर कहा कि विवेचक के आचरण से प्रतीत होता है कि वह अभियुक्तों से मिले हुए हैं तथा उन्हें अवैध लाभ पहुंचा रहे हैं। पुलिस आयुक्त को आदेशित किया कि वह भविष्य में सहायक पुलिस आयुक्त शमसाबाद इमरान अहमद को किसी भी मुकदमे की विवेचना नहीं दी जाए।अदालत में थाना इरादतनगर के अपराध संख्या 31/26 पर दर्ज मामले की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त शमसाबाद ...
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