बरेली, जनवरी 26 -- विकास विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी सहित दस उर्दू अनुवादकों को तीसरी एसीपी (एश्योर्ड कॅरियर प्रमोशन) ग्रेड वेतन 4600 मिलने के मामले में अस्थायी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डीडीओ के आदेश को निरस्त करते हुए तीन महीने में सुनवाई के बाद नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। सेवानिवृत्त उर्दू अनुवादक इंतसाब हैदर, शकील हसन खां, मो. जाहिद खां, ताहिर हुसैन, आफताब अहमद, इफितेखार हुसैन, कमर अब्बास जैदी, शबाना बी, अहमद मलिक और आमिर खां को बीते साल 4600 का ग्रेड पे दिया गया था। तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी ने इस पर सवाल उठाते हुए अपनी रिपोर्ट आयुक्त ग्राम विकास आदि को भेजी थी। इसी बीच बाराबंकी जिले ने शासन के कार्मिक विभाग से यह मार्गदर्शन मांगा कि क्या उर्दू अनुवादक संवर्ग में कार्मिकों की तृतीय एसीपी अनुमन्य है? इस पर कार्मिक विभाग ...
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