बेगुसराय, मार्च 25 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-तृतीय के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने एसिड अटैक से एक किशोर की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी। दंड नहीं देने पर 10 माह का अतिरिक्त जेल अलग से। एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि तेघड़ा थाना के आधारपुर गांव निवासी भोला साह के पुत्र बीजो साह को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गयी है। आरोप है कि आठ जुलाई 2022 को स्व. मुकेश कुमार के 17 वर्षीय पुत्र रजनीश कुमार पर एसिड से हमला कर उसकी हत्या कर दी गयी। मृतक की मां किरण देवी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। एपीपी ने बताया कि वादिनी किरण देवी समेत छह लोगों की गवाही करायी गयी थी।

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