खगडि़या, मार्च 13 -- खगड़िया । विधि संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संजय कुमार (टू) ने हरिजन अत्याचार अधिनियम के अंर्तगत गुरुवार को चार दोषसिद्ध को सजा सुनाई है। इस बात की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी. एक्ट चंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के अलौली थाना क्षेत्र के दुवियाही ग्राम के स्व. गुणेश्वर मुखिया के पुत्र इंद्रदेव मुखिया एवं नरेश मुखिया, स्व. दुलारचंद्र मुखिया के पुत्र जुगनू मुखिया तथा स्व. रामसगुन मुखिया के पुत्र पप्पू मुखिया को एससी/एसटी एक्ट की दो धाराओं में छह-छह महीने का साधारण कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को पांच सौ रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। वहीं भादवि.की धारा 341/34 में एक माह का तथा506/34 के तहत भी प्रत्येक को छह-छह माह का साधारण कारावास और पांच पांच...
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