सहारनपुर, जनवरी 13 -- उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि सहारनपुर के ऐसे ऋण गृहीता जिन्होने अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ पूर्व में संचालित स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुर्नवास योजना, अनुविनि लघु व्यवसाय योजना, पम्पसेट योजना, सिलाई, रिक्शा ठेला योजना एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त किया था। परन्तु अभी तक ऋण की अदायगी नही की गई है। ऋण अदायगी हेतु प्रबन्ध निदेशक उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि लखनऊ द्वारा नवीन ''एक मुश्त समाधान योजना'' (ओटीएस) लागू की गई है, जो 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। योजना में निर्धारित वसूली अवधि का मूलधन पर साधारण ब्याज प्राप्त कर अतिरिक्त अवधि का ब्याज,दण्ड ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर लाभ प्रदान करते हुये ऋण गृहीता ...