नई दिल्ली, जुलाई 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने धर्म बदलने पर अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा खोने के फैसले के खिलाफ समीक्षा (रिव्यू) की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 24 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। समीक्षा याचिका पर मौखिक सुनवाई की मांग वाली अर्जी खारिज की जाती है। हमने समीक्षा याचिका देखी है और 24 मार्च के उस फैसले का अध्ययन किया है जिसकी समीक्षा की मांग की गई थी। रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। इसलिए, रिव्यू याचिका खारिज की जाती है। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति समुदाय का कोई व्यक्ति अगर हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो जन्म के बाव...