एससी की जमीन का 26 वर्ष पुराना बैनामा निरस्त
बरेली, जून 23 -- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104 एवं 105 के अंतर्गत चल रहे केस उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रामचन्द्र व अन्य में एसडीएम सदर कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश किया है। कोर्ट ने 28 फरवरी 2000 को हुआ ग्राम करगैना स्थित गाटा संख्या 105, रकबा 0.3410 हेक्टेयर भूमि से संबंधित बैनामे को शून्य घोषित कर दिया है। लगभग दो करोड़ रुपये की 1170 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित खातेदारों रामचन्द्र, सन्तपाल, किशन लाल, यशपाल पुत्रगण लालता प्रसाद व रानी देवी पत्नी लालता प्रसाद निवासी गौटिया मजरा करगैना की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति/व्यक्तियों को विक्रय किए जाने का मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। यह भी पढ़ें- टीम ने 260 करोड़ की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाया कोर्ट ने पाया कि उक्त वि...
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