आगरा, मार्च 25 -- एससी-एसटी ऐक्ट समेत अन्य के मामले में महिला आरोपिता को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपिता निवासी बटेश्वर थाना बाह का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया। वादी ने थाना बाह में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 17 मार्च 25 को आरोपितों ने गाली गलौज कर अभद्रता की गई। पूछने पर आरोपितों ने जाति सूचक शब्द कहते हुए वादी के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। आरोपिता के अधिवक्ता प्रदीप रघुवंशी ने तर्क दिए कि आरोपिता एफआईआर में नामित नहीं है। उसे झूठा फंसाया गया है।

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