गाजीपुर, अप्रैल 2 -- गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अभिमन्यु सिंह की अदालत ने गुरुवार को 17 साल पुराने दलित के साथ मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों सहित सात लोगों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 14 -14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार थाना भुड़कुड़ा गांव जव्हरपुर निवासी रामलाल जो अनसूचित जाती के थे। दिनांक 11 मार्च 2009 को थाना भुड़कुड़ा में तहरीर दिया कि गांव के ही डब्लू सिंह उर्फ मनीष सिंह, उनका भाई बबलू सिंह उर्फ रजनीश सिंह, पिंटू सिंह, कन्हैया सिंह, मुल्लर सिंह, अशोक गिरी व गुड्डू गिरी नाजायज ढंग से रुपये की मांग करते थे। रुपया न देने के वजह से लोग परिवार से नाराज रहते थे। इसी वजह से परिवार वालों को गाली दिए और दरवाजे पर खड़ी जीप और मोटसाइकिल को तोड़ दिए। सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा...
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