मधुबनी, फरवरी 13 -- मधुबनी। दलित को अपमानित कर मारपीट करने के आरोप में दोषी करार दिए गए आरोपित मटुक महतो को कोर्ट ने एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा। स्पेशल पीपी ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि मामला जयनगर के कमला बाड़ी गांव का है। 2017 में घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित करने एवं मारपीट करने के आरोप में मटुक महतो के खिलाफ जयनगर थाना में कांड संख्या 67/17 दर्ज की गई थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.