हरदोई, अगस्त 3 -- हरदोई। सुभाष विद्यार्थी ने एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में हरदोई के विशेष न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए वादी की अपील खारिज कर दी। साथ ही निर्णय की प्रति चिकित्सा महानिदेशक को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। मामला वर्ष 2024 का है। बिलग्राम सीएचसी में तैनात डॉ. रविकांत शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 21 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे रिटायर फौजी उमेश चंद्र द्विवेदी ने ड्यूटी पर मौजूद डॉ. लियाकत अली से विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पर उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। मामले की सुनवाई के दौरान हरदोई के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने उमेश चंद्र की ओर से दाखिल आपत्ति पर विचार करते हुए पाया कि वादी की ओर से एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग किया गया। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट को...