एससी-एसटी एक्ट मामले में दो को अग्रिम जमानत नहीं
रांची, जून 22 -- रांची। एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने जातिसूचक शब्द कहने, मारपीट और प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में आरोपी कुणाल वर्मा और निशिता मेहता को राहत देने से इनकार कर दिया है। मामला एससी-एसटी थाने में साल 2025 में दर्ज कांड संख्या 35/2025 से संबंधित है। दोनों के खिलाफ निक्की कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 5 जून को याचिका दाखिल की थी। यह भी पढ़ें- जानलेवा हमला और रंगदारी केस में दो को मिली जमानत
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