गया, फरवरी 28 -- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गया जिले में 79 पीड़ित लाभुकों को कुल 57.27 रुपये मुआवजा स्वीकृत किया गया है। शनिवार को डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर यह राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम किस्त के 15 मामलों में 5 लाख 27 हजार 250 रुपये तथा दूसरी किस्त के 64 मामलों में 52 लाख रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। राहत अनुदान की राशि पीड़ितों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। डीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा और त्वरित राहत प्रदान करना है।
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