गुड़गांव, अप्रैल 10 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की जमीन पर सेक्टर-53 में बन रहे एससीओ (शॉप कम ऑफिस) के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। रोक की मांग सरस्वती सोसाइटी निवासियों की तरफ से की गई थी। यह आदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन उदिति मित्तल की अदालत ने दिया है। अजीत कुमार यादव की तरफ से अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि सेक्टर-53 में जिस जगह पर एससीओ का निर्माण किया जा रहा है। वह रास्ता उनकी सोसाइटी निवासी आने जाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उन्हें सोसाइटी में आने के लिए परेशानी होगी।एचएसवीपी की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि एससीओ का निर्माण कार्य नियमों के अनुसार किया जा रहा है। जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह प्राधिकरण की तरफ से अलॉट की गई है। यह कार्य हाल में ह...