एससीएसटी में पिता पुत्र को छह-छह माह की सजा
इटावा औरैया, मई 8 -- इटावा। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने एससीएसटी एक्ट के एकमामले मामले में पिता पुत्र को छह छह महीने की सजा सुनाई है। घटना आठ साल पहले हुई थी। बकेवर थाना क्षेत्र के गांव लोलपुरा बोझा निवासी केशव तिवारी पुत्र मनी तिवारी, मनी तिवारी पुत्र माधौ प्रसाद तिवारी के खिलाफ मारपीट व एससीएसटी एक्ट का मामला दर्ज कराया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई एससीएसटी कोर्ट में हुई। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने केशव तिवारी व मनी तिवारी को दोषी पाया और दोनों को छह छह महीने की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- दलित युवक के साथ मारपीट, 9 के खिलाफ मुकदमा साथ ही ढ़ाई. ढ़ाई हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया। यह भी पढ़ें- किशोरी की गैर इरादतन हत्या में दो को सात-सात साल की कैद
हिंदी हिन्दुस्तान क...
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