एससीएसटी एक्ट के मामले में तीन दोषियों को सात साल की कैद
बांदा, जुलाई 22 -- बांदा। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर जानलेवा हमला कर जानमाल की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी डा. विकास श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को तीन दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दो दोषियों को 8-8 हजार रुपये व तीसरे पर 7 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा ना करने पर 4-4 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की आधी धनराशि दोनों चोटहिलों को क्षतिपूर्ति के रूप मे दी जायेगी। विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह ने बताया कि मटौंध थाना व कस्बा के चांदन थोक निवासी बरातीलाल पुत्र चुन्नू अहिरवार ने 27 दिसंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी। बताया कि वह 26 दिसंबर की शाम वह अपने मकान के मौजूद था। वहीं पर उसका चचेरा भाई रतनलाल पुत्र बल्लू अहिरवार आपस मे पारिवारिक बातचीत कर रहे थे, तभी अखिलेश माली पुत्र देवीदीन ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.