नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- मदन जैड़ा नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पहले से आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटें इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।सरकार के सूत्रों के अनुसार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33 फीसदी आरक्षण को आरक्षित और जनरल सभी सीटों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। मौजूदा समय में लोकसभा की करीब 24 फीसदी यानी 131 सीटें एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन के बाद ये सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी। यह भी पढ़ें- एससी, एसटी की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जब महिला आरक्षण लागू होगा तो एससी की 33 फीसदी सीटें एससी महिलाओं के लिए तथा एसटी की 33 फीसदी सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित हों...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.