एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन पर है, न कि आर्थिक स्थिति पर- केंद्र
नई दिल्ली, अगस्त 6 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली यह भी पढ़ें- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं : केंद्र केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा क्षेत्र (ओबीसी) के लिए आरक्षण ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित है, न कि केवल आर्थिक स्थिति पर। केंद्र सरकार ने उस याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के भीतर आय-आधारित उप-कोटा लागू करने के लिए आदेश देने की मांग की है।सरकार का हलफनामा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामा में कहा गया है कि 'याचिका में आरक्षण पर नीति बनाने के लिए न्यायिक निर्देश मांगे गए हैं, जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे पर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.