शामली, जनवरी 21 -- ग्राहक के खाते से अवैध रूप से 75 हजार रुपये काटने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय स्टेट बैंक, बनत के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पर कुल 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बनत कस्बे के मोहल्ला रविदासपुरी निवासी नसीम अहमद ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर करते हुए बताया कि उनका खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा बनत में है। 23 अगस्त 2018 को बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा उन्हें एक पत्र भेजा गया, जिसमें एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत कथित बकाया ऋण समायोजन की बात कही गई, जबकि परिवादी ने बैंक से कभी कोई ऋण सुविधा नहीं ली थी। परिवादी के अनुसार उन्होंने तत्काल शाखा प्रबंधक से संपर्क कर ऋण से संबंधित दस्तावेजों की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बावजूद 21 मई 2019 को बैंक द्वारा उनक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.