एसबीआई को 1.40 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश
बस्ती, मई 26 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने दो अलग-अलग मामलों में एक ही तरह की लापरवाही पाते हुए एसबीआई को उपभोक्ताओं की जमा की गई। राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने एक लाख 40 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया।
मामले की जानकारी कलवारी क्षेत्र के ग्राम हर्रैया निवासी विजयपाल चौधरी व ग्राम घोसियापुर निवासी हरिशद्र चौधरी ने अधिवक्ता विजय त्रिपाठी के माध्यम से आयोग में परिवाद दाखिल किया। दोनों उपभोक्ताओं का कथन है कि उन्होंने शराब की दुकान की नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन किया था। अपने-अपने खाते से जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ के खाते में रुपया जमा करने के लिए एसबीआई चिलमा बाजार शाखा में फॉर्म भरा था। जमा की गई धनराशि को बैंक ...
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