एसबीआई के 2019 बैच के अधिकारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
प्रयागराज, अगस्त 23 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की 2019 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को बड़ा झटका देते हुए एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अधिकारियों को पुराने नियम के आधार पर एमएमजीएस-II में रखने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने एसबीआई की विशेष अपील मंजूर करते हुए याचिका खारिज कर दी। मामला एसबीआई के 2019 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से जुड़ा था। इन अधिकारियों की नियुक्ति के समय 23 अप्रैल 2019 की प्रशिक्षण एवं पुष्टि नीति लागू थी। इसके तहत प्रशिक्षण में 50 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले अधिकारियों को जेएमजीएस-I में पुष्टि तथा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वालों को एमएमजीएस-II में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का प्रावधान था।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.