सोनभद्र, मई 14 -- सोनभद्र, संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति बंटवारे के विवाद में पुलिस की भूमिका को गंभीरता से लेते हुए सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक तथा रायपुर थाना प्रभारी को 19 मई को न्यायालय में तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव तथा उनके पुत्रों सुखपाल यादव और सत्यपाल यादव की तरफ से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि भाइयों के बीच चल रहे संपत्ति बंटवारे के विवाद में पुलिस ने किस आधार पर हस्तक्षेप किया तथा पक्षकारों को थाने क्यों लाया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस समय पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही जा रही है, उस दौरान थाना...