फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 19 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में बीती 21 मार्च को चर्चित उपेंद्र उर्फ राकी मुठभेड़ प्रकरण में शामिल पुलिस पार्टी पर मुकदमा दर्ज न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने एसपी आरती सिंह, मऊदरवाजा के थानाध्यक्ष अजब सिंह, मोहम्मदाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दी है। स्थानीय अदालत ने उपेंद्र उर्फ राकी मुठभेड़ में संदेह जताते हुए पुलिस टीम पर मुकदमे के आदेश दिये थे। स्थानीय अदालत में हुयी सुनवाई के दौरान पाया गया था कि मुठभेड़ में जिस सिपाही के गोली लगने से घायल होने का दावा किया गया था उसके चिकित्सीय परीक्षण में पाया गया कि चोट किसी नुकीले हथियार से आयी न कि किसी आग्नेयास्त्र से।...