बलरामपुर, मई 1 -- बलरामपुर,संवाददाता। उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने एसडीएम सदर हिमांशु गुप्ता को अवमानना के मामले में तलब किया है। न्यायालय ने अवमानना के तहत आरोप तय करने के लिए उन्हें 11 मई 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। प्रकरण याचिकाकर्ता रामधीरज त्रिपाठी की भूमि को एलआरपी अधिग्रहण से संबंधित खतौनी में दर्ज किए जाने से जुड़ा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में ही एसडीएम सदर को स्पष्ट व विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था ताकि मामले की स्थिति स्पष्ट हो सके। निर्धारित समयावधि में दाखिल किए गए शपथ पत्र को याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता रामकेवल त्रिपाठी ने तथ्यों के अनुरूप न बताते हुए आपत्ति जताई। यह भी पढ़ें- प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जिसपर न्यायालय ने प्रस्तुत शपथ पत्र क...