एसडीएम ने माना, सीलिंग नियम दरकिनार कर 130 बीघा जमीन हुई दूसरे नाम
लखनऊ, अक्टूबर 3 -- मोहनलालगंज तहसील के समेसी गांव में करीब 130 बीघा सीलिंग जमीन को हरियाणा के अम्बाला निवासी मृतक खातेदार के वारिसों के नाम दर्ज किए जाने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसडीएम मोहलनलालगंज आकाश सिंह ने माना है कि सीलिंग अधिनियम 1961 को दरकिनार किया गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। तहसीलदार न्यायिक केशव के आदेश के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाते हुए उन्हें हटा दिया गया है। पहले राज्य सरकार में निहित करने का हुआ था आदेश यह भी पढ़ें- Kausambi News: बिना अनुमति एससी की जमीन के बैनामा का आरोपभूमि का विवरण ग्राम समेसी की गाटा संख्या 13, 14 व 15 अभिलेखों में 33.24 हेक्टेयर जमीन हरबंशलाल पुत्र सुन्दरदास निवासी दादूपुर, जिला अम्बाला के नाम दर्ज थी। उनकी प्रमाण पत्र में मृत्यु की तारीख 16 जून 1987 बताई ग...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.