इटावा औरैया, नवम्बर 13 -- भरथना, संवाददाता। न्यायिक कार्यवाही को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एसडीएम काव्या सी ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत चालानी रिपोर्ट से संबंधित सभी मुल्जिमानों को अब दोपहर तीन बजे तक न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यह निर्देश सीओ के माध्यम से थाना भरथना, बकेवर, इकदिल व लवेदी के प्रभारियों को भेजा गया है। बताया गया कि अब तक थानों द्वारा चालानी धाराओं 170, 126 व 135 के अंतर्गत पकड़े गए अभियुक्तों को अक्सर देर शाम, यहां तक कि रात आठ बजे तक न्यायालय में पेश किया जाता था। इससे अधिवक्ताओं ने समय-समय पर असंतोष जताया था और न्यायालय का कार्य भी प्रभावित होता था। एसडीएम काव्या सी ने निर्देश में कहा है कि न्यायिक कार्यवाही की समयबद्धता प्रशासन की प्राथमिकता है, इसलिए सभी ...
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