गिरडीह, मई 10 -- खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र के तिसरी अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है।

जांच प्रतिवेदन की अनुपस्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद तिसरी अंचल कार्यालय से अब तक जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 से जुड़ा है, जिसमें त्वरित जांच कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया था।

गणेश यादव का आवेदन प्राप्त जानकारी के अनुसार, तिसरी थाना क्षेत्र के मंझलाडीह निवासी गणेश यादव ने अपनी केवाला जमीन पर जबरन कब्जा, खेत जोतने तथा परिवार को जान से मारने की धमकी देने संबंधी आवेदन प्रशासन को दिया था। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही ह...