लखीमपुरखीरी, फरवरी 9 -- गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। थाना गोला में बीएनएसएस के तहत की गई कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई चल रही है। इस मामले में कोर्ट ने एसडीएम और नानक चौकी प्रभारी को तलब कर लिया है। याचिकाकर्ता अरुण गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि पैसों के लेन-देन से जुड़ा विवाद लिखित समझौते से समाप्त हो गया था और इसके बाद किसी प्रकार का तनाव या कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने केवल संभावना के आधार पर अरुण कुमार और उनके भाई अविनाश गुप्ता को लेकर चालानी रिपोर्ट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए सवाल उठाया कि जब कोतवाली में लिखित समझौता हो चुका था, तो शांति भंग की कार्रवाई किस आधार पर की गई। इसी को लेकर न्यायालय ने मामले में एसडीएम गो...
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