नई दिल्ली, फरवरी 10 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड इलाके में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलती जहरीली गैस, दुर्गंध और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को एसटीपी में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को जांच करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी ने इस पूरी प्रक्रिया को आठ सप्ताह के भीतर पूरा करने की समय सीमा तय की है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने यह निर्देश लोनी रोड पर चित्रकूट स्थित पॉकेट-बी एमआईजी फ्लैट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए। याचिकाकर्ता लक्ष्मी चंद की ओर से आरोप लगाया गया...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.