लखनऊ, दिसम्बर 12 -- सीबीआई की विशेष विशेष जज एकता सिंह ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में सरकारी खजाने को एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी पाए गए आरोपी बलिया जिले के तत्कालीन ग्राम प्रधान सत्य नारायण प्रसाद पटेल और तत्कालीन राशन दुकानदार (कोटेदार) शाहनवाज आलम हैं। सीबीआई ने 31 अक्तूबर 2008 को बलिया के नरही थाने में दर्ज मुकदमा को अपने हाथ में लेते हुए 172 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली दस्तावेज तैयार कर सरकारी खजाने को 65 लाख रुपये नकद और 45.26 लाख रुपये मूल्य के अनाज का नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें अनुचित लाभ हुआ। जांच पू...