नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की उस अधिसूचना पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर पहले से आयोजित परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर चर्चा या विश्लेषण करने पर रोक लगाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और एसएससी से जवाब मांगा है। मामला नवंबर में सुनवाई के लिए तय किया गया है। यह जनहित याचिका इंजीनियर विकास कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरेश सिसोदिया और सुशांत डोगरा के माध्यम से दायर की। याचिका में कहा गया है कि 8 सितंबर की अधिसूचना पहले से आयोजित परीक्षाओं की शैक्षणिक चर्चा पर भी रोक लगाती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अधिसूचना में चेतावनी दी गई थी कि उल्लंघन करने पर सार्वजनिक प...
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