संभल, मार्च 18 -- एसएम कॉलेज चन्दौसी से जुड़े प्रबंधन विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा और निर्णायक आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे स्पेशल ऑडिट को पूरी तरह वैध ठहराते हुए स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को भी बरकरार रखा गया है। मामले की शुरुआत जिलाधिकारी संभल की जांच रिपोर्ट से हुई, जिसमें कॉलेज की संपत्तियों और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। आरोपों के अनुसार, कॉलेज की जमीन पहले सोसायटी के नाम ट्रांसफर की गई और बाद में निजी व्यक्तियों को बेच दी गई। इतना ही नहीं, उसी भूमि पर एक नया महाविद्यालय स्थापित किए जाने की बात भी सामने आई, जिससे पूरे प्रकरण की गंभीरता बढ़ गई। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ने विशे...
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