नई दिल्ली, मई 21 -- शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशानिर्देश- 2026 उन निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू नहीं होते हैं, जिन्हें सरकारी सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं होता है। यह स्पष्टीकरण तब आया है जब इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर समाज के कुछ वर्गों ने चिंता जताई है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि ऐसे विद्यालयों को अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने एक पोस्ट में इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा सरकार, स्कूलों, अभिभावकों और समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। कहा कि स्कूलों के समग्र कामकाज को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा परिणाम के लिए अभिभावकों, स्कूलों एवं अन्य...