एसआई हत्याकांड में आरोपी को नहीं मिली जमानत
रांची, अक्टूबर 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के मामले में नामजद आरोपी राजेश कुमार उर्फ विनोद को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने गुरुवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। राजेश कुमार उर्फ विनोद की ओर से मामले में जमानत देने का आग्रह किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के तथ्यों और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का हवाला दिया गया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
अन्य आरोपी की स्थिति इस मामले में नामजद आरोपी मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीव सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह को पहले झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए उन्हें दोबारा ...
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