नई दिल्ली, मई 26 -- भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का संवैधानिक अधिकार है या नहीं, इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी। पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का आदेश दिए जाने के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों ने इसका खूब विरोध किया। राजनीतिक दलों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों में एसआईआर की घोषणा के बाद कई अन्य याचिकाएं दाखिल की गई।

हि...