एसआईआर के लिए जाति या आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी नहीं: के.रवि
रांची, सितम्बर 9 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के.रवि कुमार ने बुधवार को राज्य के सभी जिलों के सीएससी प्रबंधकों व उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि साहिबगंज के सीएससी में मिली अनियमितता जैसी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर के लिए विशेष रूप से कोई नया जाति प्रमाण-पत्र या आवासीय प्रमाण-पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। सत्यापन कार्य नागरिकों के पास पहले से मौजूद वैध दस्तावेजों व अभिलेखों के आधार पर होना है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के सत्यापन के क्रम में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध परिवारिक सूची, वंशावली, खतियान की प्रति व अन्य अभिलेखों के आधार पर ही आवश्यक सत्यापन किया जा सकता है। यह भी पढ़ें- फिर से ऑ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.