नई दिल्ली, जून 25 -- पासपोर्ट और नागरिकता पर बहस के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर के तहत पासपोर्ट वैध पहचान दस्तावेजों में शामिल है। आयोग के अधिकारियों ने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर, असम में विशेष पुनरीक्षण और मतदाता सूची में सुधार के बाद के चरणों के दौरान पासपोर्ट को लगातार उन 12 दस्तावेजों में शामिल किया गया है जिसे लोग मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए पेश कर सकते हैं। आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों में शामिल था और अब भी है। यह भी पढ़ें- इंफो::अमेरिका सहित एक दर्जन से अधिक देशों में पासपोर्ट नागरिकता का सबूत इस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतदाता पंजीकरण अधिकारी यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ...