बुलंदशहर, मार्च 31 -- अंतिम मतदाता सूची से नाम कटने पर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को राहत दी है। नाम कटने की दशा में जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम के यहां अपील का अवसर दिया गया है। नाम विलोपित होने के 15 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति डीएम के समक्ष अपील कर सकता है। यदि डीएम के निर्णय से भी संतुष्टि नहीं होती है, तो आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां अपील की जा सकती है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जनपद में अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हटाए जाएंगे, उनके नाम उसी क्रमांक पर दर्ज रहेंगे, लेकिन आगे के कॉलम में डिलीटेड (विलोपित) अंकित होगा। साथ ही नाम हटाने का कारण भी स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, जिसमें ई (मृतक), एस (स्थानांतरित), आर (पुनरावृत्ति), एम (लापता) और क्यू (अ...