रांची, जून 22 -- रांची। अपर न्यायायुक्त-5 शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बिजली विभाग के एल्युमिनियम तार चोरी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी जियारत अंसारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह वस्तुतः साक्ष्यहीन का मामला है। अभियोजन न तो सूचक, न जब्ती सूची के गवाह और न ही किसी स्वतंत्र गवाह को अदालत में पेश कर सका। मामला चान्हो थाना कांड संख्या 52/2019 से जुड़ा था।

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