रांची, अगस्त 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जिले के तत्कालीन एलआईसी ब्रांच मैनेजर बैजनाथ राय के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को निरस्त कर दिया है। जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने 30 मई 2019 को धनबाद कोर्ट के लिए गए संज्ञान और 22 नवंबर 2019 को जारी समन आदेश को भी रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बैजनाथ राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 448 के तहत प्रथमदृष्टया अपराध नहीं बनता। मामले में प्रार्थी विजय साव ने आरोप लगाया था कि उनके पिता की दो एलआईसी पॉलिसियों के मृत्यु दावा (डेथ क्लेम) को लेकर विवाद हुआ था। आरोप के अनुसार, 30 जून 2014 को बैजनाथ राय अन्य सह-आरोपियों के साथ उनके घर पहुंचे और वहां विवाद हुआ। मामले की पुलिस जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसमें बैजनाथ राय के खिलाफ आ...