लखनऊ, अक्टूबर 1 -- सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ट्रांसगोमती शाखा (जानकीपुरम) में हुए करीब 6.37 करोड़ रुपयों के घोटाले में शाखा सहायक सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चारों को 10 साल की सजा सुनाई और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने शाखा के तत्कालीन उच्च श्रेणी सहायक (हायर ग्रेड असिस्टेंट) पंकज सक्सेना को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, तीन निजी आरोपियों प्रेम शंकर उपाध्याय, श्रीमती रेखा उपाध्याय और मनीष सक्सेना को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 1.25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई के अनुसार 13 अगस्त 2012 को एलआईसी की ट्रांसगोमती शाखा के मुख्य प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप लगाया था कि फरव...