लखनऊ, दिसम्बर 25 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। एलआईसी शाखा गोरखपुर कार्यालय के पासवर्ड का दुरुपयोग कर फर्जी बीमा एवं फर्जी वेतन बचत योजना के दस्तावेजों के जरिए लाखों का भुगतान कर लाभ कमाने के आरोपी ब्रजेश कुमार पांडेय एवं मनीष कुमार श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 12-12 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सीबीआई के अनुसार वर्ष 2001 से अप्रैल 2003 के बीच गोरखपुर में प्रोसेसिंग ऑपरेटर के पद पर काम करते हुए आरोपी प्रदीप कुमार पांडे ने अपराधिक षड्यंत्र करते हुए अन्य लोगों से साठगांठ करके एलआईसी को लगभग 15 लाख 22 हजार 689 रुपए का नुकसान पहुंचाया। यह भी आरोप था कि आरोपियों ने ब्रांच ऑफिस के पासवर्ड का दुरुपयोग कर फर्जी पॉलिसी बांड एवं सैलरी सेविंग स्कीम के कागज तैयार कर धोखाधड़ी करते ह...
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