एलआईसी को करना होगा क्लेम के 2.80 लाख रुपये का भुगतान, 25 हजार का जुर्माना
अमरोहा, जून 19 -- अमरोहा, संवाददाता। किसान की पत्नी की मौत के बाद एलआईसी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को सेवा में कमी का दोषी माना। क्लेम के 2.80 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज से करने का आदेश दिया। आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के अलावा वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संभल जिले के गांव भवालपुर बांसली निवासी किसान मंजीत सिंह ने अपनी पत्नी कंचन के नाम से एलआईसी की एक पॉलिसी थी। जिसकी बीमित राशि 2.80 लाख रुपये थी। पॉलिसी की मियाद 28 जून 2018 से 28 जून 2039 तक थी। यह भी पढ़ें- पत्नी की मौत के बाद अटक गया इंश्योरेंस का पैसा, कंज्यूमर कमीशन ने दिलाया इंसाफ; मुआवजा भी मिलेगा मंजीत सिंह खुद पॉलिसी में नामिनी थे। पॉलिसी लेने के कुछ माह बाद नवंबर 2018 में कंचन की तबियत खराब हुई। प...
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