एयर वाइस मार्शल से ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
गुड़गांव, मई 8 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। एयर वाइस मार्शल से निवेश कर मुनाफे का लालच देकर दो करोड़ 65 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने याचिका खारिज की है। सेक्टर-54 की ला-लगून सोसायटी निवासी एयर वाइस मार्शल टीएस छतवाल ने साइबर थाने में पुलिस को 29 जनवरी 2025 को दी शिकायत में बताया था उन्हें व्हाट्सऐप ग्रुपों के जरिए निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच दिया था। आरोपियों ने खुद को एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर विश्वास में लिया और करीब 2.65 करोड़ रुपये की ठगी कर ली।पुलिस जांच में पता चला कि ठगी गई राशि में से 5.30 लाख रुपये एक बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। जिसे श्री चेन शक्ति फ्रूट ट्रेडर्स के ...
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