नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में हादसे की वजह बनने वाली 'घटनाओं के पूरे क्रम' की जानकारी देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आपका छिपा हुआ उद्देश्य क्या है? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें सक्षम अधिकारियों को यह निर्देश देने का आग्रह किया था कि याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर स्वीकार करके उस पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आपका आंतरिक छिपा हुआ उद्देश्य क्या है? ऐसा लगता है जैसे हम आपके मकसद को समझते ही नहीं हैं। जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वाले तो याचि...