नोएडा, अगस्त 18 -- ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास लोग लेजर लाइट और कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में इस तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के अंतर्गत 10 अक्टूबर, 2023 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी जैसे लेजर बीम, शो या डिस्प्ले का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यह भी पढ़ें- सीमा क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर लेनी होगी सुरक्षा मंजूरी उन्होंने बताया कि नो...