गोंडा, मार्च 31 -- गोंडा, विधि संवाददाता। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम पर पार्किंग शुल्क को लेकर की गई कथित मनमानी का मामला सामने आया है। हवाई अड्डा प्रबंधन को जिले के अधिवक्ता को अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करनी पड़ी। जिल के अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और एयरपोर्ट प्रबंधन अयोध्या धाम को नोटिस भेजी थी। नोटिस में बताया गया कि 14 सितंबर 2025 को वह अपनी पुत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनकी बेटी मुंबई से अयोध्या आ रही थी। उन्होंने अपनी कार एयरपोर्ट पार्किंग में खड़ी की और निर्धारित समय सीमा (30 से 120 मिनट) के भीतर ही बाहर आ गए। इसके बावजूद एयरपोर्ट प्रबंधन ने उनके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कार्ड/फास्टैग से पार्किंग शुल्क के नाम पर 500 रुपये काट लिए गए। नियमानुसार मात्र 40-5...
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