गोरखपुर, फरवरी 4 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एम्स में एमबीबीएस छात्र के साथ हुई मारपीट के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने पीड़ित छात्र के सहपाठियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने छात्र जितेंद्र भाटी की अपील पर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी छात्रों तक यह नोटिस हर हाल में पहुंचाया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 को होगी। दरअसल, पीड़ित छात्र ने पहले पुलिस और निचली अदालत में गुहार लगाई थी, लेकिन वहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उसने इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आरोपियों और जांच अधिकारियों से जवाब मांगा है। धमकी देने के बाद हॉस्टल में की गई मारपीट जोधपुर के रहने वाले पीड़ित छात्र जितेंद्र भाटी ने बताया...
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