नई दिल्ली, जुलाई 9 -- नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुजान सिंह पार्क स्थित 7.58 एकड़ परिसर खाली करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली एम्बेसडर होटल के मालिक सर शोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संपदा अधिकारी की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और कहा कि वैधानिक प्राधिकारी कानून के अनुसार निर्णय लेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से आशंका जताई गई कि 10 जुलाई को बेदखली का आदेश जारी हो सकता है, जबकि केंद्र ने कहा कि उस दिन केवल लंबित आवेदनों पर सुनवाई निर्धारित है। याचिका में 11 जून को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत जारी कारण बताओ ...